CCI investigation: अमेजन और फ्लिपकार्ट को नहीं मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट ने CCI जांच रोकने से किया इनकार
CCI investigation against Amazon, Flipkart: कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए अमेजन और फ्लिपकार्ट ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था.
सुप्रीम कोर्ट ने अमेजन, फ्लिपकार्ट के खिलाफ सीसीआई जांच रोकने से इनकार कर दिया है. (फाइल फोटो)
सुप्रीम कोर्ट ने अमेजन, फ्लिपकार्ट के खिलाफ सीसीआई जांच रोकने से इनकार कर दिया है. (फाइल फोटो)
CCI investigation against Amazon, Flipkart: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ई-कॉमर्स दिग्गज अमेजन और फ्लिपकार्ट की उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें कहा गया था कि उन्हें कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया (CCI) द्वारा प्रतिस्पर्धा-विरोधी (Anti-competitive) गतिविधियों के लिए जांच का सामना करना होगा. मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना और न्यायमूर्ति विनीत सरन और सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि, आप (फ्लिपकार्ट और अमेजन) जैसे बड़े संगठनों को जांच के लिए स्वेच्छा से आगे आना चाहिए .. जांच की जानी चाहिए.
कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेशों में दखल से इनकार
बेंच ने कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेशों में दखल देने से इनकार कर दिया, जिसने सीसीआई द्वारा उनकी कथित प्रतिस्पर्धा-विरोधी कार्यो में प्रारंभिक जांच के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि सीसीआई (Competition Commission of India) की जांच जारी रहनी चाहिए. हालांकि, अदालत ने सीसीआई को जवाब देने के लिए कंपनियों के लिए समय बढ़ाने के सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी द्वारा किए गए अनुरोध को स्वीकार कर लिया.
Supreme Court declines to interfere with Competition Commission of India investigation against e-commerce giants Amazon and Flipkart for alleged competition law violations.
— ANI (@ANI) August 9, 2021
Supreme Court extends the time by four weeks for the companies to join the investigation pic.twitter.com/v5Ktx9NlO4
11 जून के आदेश को दी थी चुनौती
कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए ई-कॉमर्स कंपनियों ने सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया था. बेंच ने कहा कि, उसे उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता है, और समय 9 अगस्त को समाप्त हो रहा है, इसलिए हम इसे 4 सप्ताह तक बढ़ाते हैं. 23 जुलाई को कर्नाटक उच्च न्यायालय ने प्रतिस्पर्धा कानून के कथित उल्लंघन के लिए सीसीआई द्वारा शुरू की गई जांच के खिलाफ अमेजन और फ्लिपकार्ट की याचिका को खारिज कर दिया था. न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति नटराज रंगास्वामी की खंडपीठ ने हाईकोर्ट के सिंगल जज द्वारा पारित 11 जून के आदेश को चुनौती देने वाली ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा दायर अपीलों के एक समूह पर यह आदेश पारित किया.
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सुप्रीम कोर्ट ने जांच खारिज करने से किया इनकार
बेंच ने कहा कि इस स्तर पर जांच को किसी भी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता है और अपीलकर्ताओं को सीसीआई द्वारा जांच से डरना नहीं चाहिए. पीठ ने कहा कि, अदालत की सुविचारित राय में, अपीलकर्ताओं द्वारा दायर अपील योग्यता से रहित है और खारिज करने योग्य है. अमेजन ने सीसीआई के एक आदेश के खिलाफ कर्नाटक उच्च न्यायालय का रुख किया था, जिसने उसके प्लेटफॉर्म पर स्मार्टफोन की ऑनलाइन बिक्री में प्रतिस्पर्धा-विरोधी (anti-competitive) आचरण के आरोपों की एक महानिदेशक (डीजी) स्तर की जांच का आह्वान किया था.
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03:21 PM IST